-->

झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर की सुनवाई, राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर से पहले तिथि तय करने का दिया निर्देश

 


रांची : झारखंड में नगर निकाय और नगर निगम चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह याचिका रौशनी खलको की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई, जिसमें अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर से पूर्व अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पॉपुलेशन लिस्ट के अलावा बाकी सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत से तीन महीने का समय मांगा, ताकि चुनाव की तैयारी पूरी की जा सके। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि 24 नवंबर से पहले होने वाली अगली सुनवाई में चुनाव की संभावित तिथि बताई जाए।

अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव की दिशा तय हो सकती है।

Post a Comment

0 Comments