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झारखंड में 23 फरवरी को रहेगी छुट्टी, अधिसूचना जारी…


राँची : झारखंड सरकार ने राज्य में नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के मतदान के अवसर पर 23 फरवरी, 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। अधिसूचना कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई।

मुख्य बातें

मतदान का दिन निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत अवकाश घोषित। डेली वेज, कैजुअल वर्कर को भी वेतन सहित अवकाश मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में निवास करता है लेकिन बाहर के प्रतिष्ठान में काम करता है, तो उसे भी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा। निर्वाचक जिनका कार्य क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है, उन्हें भी इसी अधिकार का लाभ मिलेगा।

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