गोल्फ ग्राउंड में 40 व तेतुलतल्ला मैदान में लगेंगी 10 दुकानें
इस वर्ष दीपावली में अब तक शहर में दो जगहों पर पटाखों की 50 अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है.
जबकि जिले के विभिन्न प्रखंडों व निकाय क्षेत्र में चल रही स्थायी दुकानों में भी पटाखे बिकेंगे. जिला प्रशासन की तरफ से धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड, तेतुलतल्ला मैदान में पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. इनमें गोल्फ ग्राउंड में 40 व तेतुलतल्ला मैदान में 10 दुकानें लगेंगी. आवेदन करने वाले दुकानदारों को शर्तों के साथ दुकान लगाने की अनुमति दी गयी है. वहीं एक का आवेदन स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है. इस बार चिरकुंडा, झरिया क्षेत्र से आवेदन नहीं आये हैं. हालांकि, झरिया, चिरकुंडा, कतरास क्षेत्र में जो स्थायी दुकानें हैं, वहां पटाखे बिकेंगे. हालांकि बहुत अधिक आवाज वाले पटाखे नहीं बेचने को कहा गया है.
क्या हैं शर्तें
जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार पटाखों को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा. पटाखों की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर एवं संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होंगी. कोई भी अस्थाई दुकान एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी. सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए कोई तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा. यदि बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर मजबूती से लगाना होगा व तार लटके नहीं होंगे. इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे. एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा. दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रतिबंधित होगी.

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